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Bstc internship Guidelines 2021/डीएलएड कोर्स प्रथम तथा द्वितीय वर्ष इंटर्नशिप दिशानिर्देश 2021

:: D.EL.Ed. वर्ष 2020-21 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष इंटर्नशिप हेतु दिशा निर्देश ::

 


Ø राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.31 (1) शिक्षा-4 / 2015 जयपुर दिनांक 07 सितम्बर, 2016 एवं प.7 (1) प्राशि / आयो / 2016 जयपुर दिनांक 20.09.2016 के द्वारा D.EL.Ed. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष मे 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 166 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में किया जाना निश्चित किया गया है।

 

Ø सत्र 2020-21 में राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/ महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत D.EL.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय / निजी विद्यालय का आवंटन बैठक दिनांक 13.11.2017 के कार्यवाही विवरण प.7 (5) प्राशि / आयो / 2017 जयपुर, दिनांक 22. 11.2017 के अनुसार करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारियो द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है

 

1.0 सामान्य निर्देश

 

1.1 D.EL.Ed. के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा जिला स्तर पर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी :

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा

2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),

3.माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)

4 अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रकोष्ठ (कार्यालय जि.शि.अ. प्रा.शि. मुख्यालय)

1.2 राजस्थान में संचालित निजी संस्थानों हेतु पोर्टल से इंटर्नशिप आवंटन ऐच्छिक रहेगा।

1.3 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इसी प्रकार प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए) एवं सी.आर.सी. (ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जायेगा।

 

1.4 संस्थानों द्वारा प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप ऐच्छिक रूप से निजी विद्यालयों में करवाई जा सकेगी जिसकी समस्त सूचनायें शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी लेकिन द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप का आवंटन शाला दर्पण के माध्यम से केवल राजकीय विद्यालयों में ही किया जावेगा।

 

2.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन समय निर्धारण

2.1 D.El.Ed. में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार चरणों में सम्पादित की जावेगी :

(1)     प्रथम चरण:- माह-जुलाई 2021 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक

(2)     (ii) द्वितीय चरण:- माह अगस्त 2021 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक

 

2.2 D.El.Ed. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो को 4 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम द्वितीय चरण में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जायेगा।

23 D.El.Ed. पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

3.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों का आवटंन की प्रक्रिया

3.1 जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियो की अधिकतम संख्या का निर्धारण कोविड़-19 की वजह से सत्र विलम्ब से प्रारम्भ के कारण पूर्व सत्र की भांति दो चरणों में आवटन संभव नही हो पाने के कारण प्रशिक्षणार्थियों की दोगुनी संख्या के मध्यनजर निम्नानुसार किया जावेगा :


3.2 स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में केवल अंग्रेजी माध्यम अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी ही आवेदन कर सकेंगें।

3.3 शाला दर्पण पोर्टल पर इंटर्नशिप हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा:


34 निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता क्रम में पोर्टल पर दर्ज करनी अनिवार्य होगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रविष्ठ की गयी प्राथमिकता सूची के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस की अवधि में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त के आधार पर इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेंगा किसी भी विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित संख्या से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन नहीं किया जावेगा आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

 

3.5 शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन किया जावेगा।

 

3.6 इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में संस्थाप्रधान को आदेश जारी होने की तिथि के सात दिवस के भीतर अपने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर ही NCTE नॉर्मस के अनुसार आवश्यक पाठ योजना डायरी व अन्य दस्तावेजों सहित देनी होगी एवं विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस अनिवार्यतः शालादर्पण पोर्टल पर दर्ज की जायेंगी।

 

 

3.7 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय में वर्तमान कोविंड-19 की परिस्थियों के मध्यनजर संस्थाप्रधान / पीईईओ के निर्देशन में अध्यापन, प्रवेशोत्सव, स्माईल 3.0, आओ घर से सीखे 2.0, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन एवं हवामहल, ई-कक्षा इत्यादि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण गतिविधियों एवं फिल्ड कार्य में भाग लेना अनिवार्य होगा। विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी 4 कालांश विद्यालय मे अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापकों की कक्षा में उपस्थित रहकर शिक्षण विधियो का अवलोकन करेगें एवं शेष 4 कालांश में नियमित कार्यरत अध्यापकों की देखरेख में अध्यापन कार्य करेंगे।

 

3.8 प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम 02 दिवस तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 07 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा किन्तु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को उक्त के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा। इन्टर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा।

 

3.9 विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी कक्षा 1 से 5 में SIQE एवं ABL पद्धति से अध्यापन करवाएगें इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम, विधियों एवं संकल्पनाओं को समझने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

 

3.10 इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अभिभावको व सामुदायिक इकाईयों से भी सम्पर्क

 

करवाया जावे एवं विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक नवाचारों में भी सहभागिता सुनिश्चित की

 

3.11 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के लिए NCTE के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत डी. एल.एड / बी. एड मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

 

4.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों के आवंटन के बाद प्राप्त परिवेदनाओं की निस्तारण

 

4.1 तीनो चरणों में इंटर्नशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवटन करने के सम्बन्ध में प्राप्तप परिवेदनाओपर निर्णय करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :


4.2 राजकीय विद्यालयों के आवटंन करने के सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं पर राज्य / जिला स्तरीय समिति द्वारा गुणावगुण के आधार निम्न वरीयता अनुसार निर्णय किया जाकर रिक्त पदों पर अंतर्जिला विद्या परिवर्तन सहायक निदेशक शाला दर्पण प्रकोष्ठ- जयपुर द्वारा एवं जिले में ही अंतर्विद्यालय संशोधन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. के द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से किया जायेगा। परिवेदना पर निम्न क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाये :

 

1. पारस्परिक आधार पर।

 

2. दिव्यांग

 

3. गर्भवती / 03 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिलाएं।

4. समस्त महिलाऐं, जिन्हे सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नही हुआ है।

 

5. समस्त पुरुष प्रशिक्षार्थी, जिन्हे सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नही 6. विशेष विद्यालयों में नियुक्त प्रशिक्षणार्थी को सामान्य विद्यालय उनकी परिवेदना के आधार हुआ है।

 

पर आवंटित किये जायें।

 

7. उर्दू/ पंजाबी/ सिंधी/ गुजराती विषय के प्रशिक्षणार्थियों को जिन विद्यालयों में सम्बन्धित

 

विषय संचालित है, वे ही विद्यालय आवंटित किये जायें। 4.3 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, RCSCE, जयपुर द्वारा सभी चरणों में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किये जाने के पश्चात परिवेदनाओं के आधार पर इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाईन विद्यालय आवंटन मॉड्यूल पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों के अधिकतम संख्या के अनुसार अब शेष रिक्त सीटों वाले विद्यालयों को पब्लिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

 

4.4 राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त परिवेदनाओं का राज्य एवं जिला स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन पश्चात् उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों की परिवेदनाओं का केवल एक बार पद रिक्त होने की स्थिति में ऑनलाईन निस्तारण किया जायें। प्राप्त समस्त परिवेदनाओं को निस्तारण निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से करवाया जायें।

 

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